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साड़ी पहनी महिला को प्रवेश न देने वाले रेस्टोरेंट का दिल्ली नगर निगम ने लाइसेंस किया रद्द!

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हाल ही में अंसल प्लाजा स्थित एक्विला रेस्टोरेंट के कर्मचारी के द्वारा एक महिला को साड़ी पहनने पर अंदर ना प्रवेश करने देने की घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा उचित व्यापार लाइसेंस के बिना संचालन के लिए बंद करने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद मालिक ने कहा कि उसने संचालन बंद कर दिया है। 24 सितंबर को एक क्लोजर नोटिस जारी किया गया जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक ने 21 सितंबर को एक निरीक्षण के दौरान पाया कि रेस्टोरेंट लाइसेंस के बिना और अस्वच्छ परिस्थितियों में चल रहा है। और इसके साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक पर सार्वजानिक भूमि पर अतिक्रमण करने का भी आरोप लगाया गया।

इसके साथ ही 24 सितंबर को जब स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा दुबारा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया तो रेस्टोरेंट को पहले जैसी ही स्थिति में चलता हुआ पाया। जबकि नियम के अनुसार नोटिस प्राप्त करने के 48 घंटे के अंदर ही व्यवसाय को बंद करने का अधिनियम है। नोटिस के निष्क्रिय प्रभाव को देखते हुए रेस्टोरेंट पर सीलिंग सहित लाइसेंस रद्द करने तक के कठिन कदम उठाए जा सकते हैं।

27 सितंबर को मालिक ने इस स्थिति पर अपना जवाब देते हुए कहा कि “मैंने उपरोक्त व्यापार को तुरंत बंद कर दिया है और स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्वस्थ स्थिति में एसडीएमसी ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यापार नहीं चलाया जाएगा”।

रेस्ट्रां की वायरल वीडियो जिसमें महिला को साड़ी पहनने पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी को भी एसडीएमसी हाउस की बैठक में बुधवार को एंड्रयूज गंज के कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त द्वारा मुद्दे में उठाया गया और पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से इनकार करने वाले किसी भी रेस्टोरेंट, बार या होटल के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि “रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहा था। मेरे द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद ही भोजनालय को नोटिस जारी किया गया था। अब, अधिकारियों ने सूचित किया है कि रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है। यह जांच का विषय है कि रेस्तरां बिना लाइसेंस के कैसे चल रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने 23 सितंबर को दिल्ली पुलिस से घटना की जांच करने को कहा था।

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